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विवाह करने के इच्छुक समलैंगिक दो युवकों को सुरक्षा देने के निर्देश
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के एसएसपी और रुद्रपुर के एसएचओ को विवाह करने के इच्छुक दो समलैंगिक युवकों को पुलिस सुरक्षा दिलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर के दो युवक लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों युवकों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया था लेकिन घरवालों की रजामंदी नहीं मिलने और विरोध के चलते दोनों युवकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें पुलिस सुरक्षा दिलाने की मांग की थी। याचिका में कहा था कि 2017 की रिपोर्ट के आधार पर 25 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे अपराध माना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा देने के निर्देश एसएसपी ऊधमसिंह नगर को दिए।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर के दो युवक लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों युवकों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया था लेकिन घरवालों की रजामंदी नहीं मिलने और विरोध के चलते दोनों युवकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें पुलिस सुरक्षा दिलाने की मांग की थी। याचिका में कहा था कि 2017 की रिपोर्ट के आधार पर 25 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे अपराध माना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा देने के निर्देश एसएसपी ऊधमसिंह नगर को दिए।
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