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सचिव शहरी विकास को कोर्ट में पेश होने के निर्देश
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प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली को 24 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि पूर्व में पारित आदेश का पालन न करने पर क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले बुधवार को मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार रुड़की निवासी आनंद सिंह तोमर ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 2017 में ढंढेरा को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने की घोषणा कर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उसे नगर पंचायत नहीं बनाया गया। कोर्ट ने पूर्व में 24 अप्रैल 2019 को आदेश पारित कर सरकार को दो माह के भीतर गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने के निर्देश दिए थे।
आवमानना याचिका में कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसका पालन अभी तक नहीं किया गया। सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर कहा गया कि इस प्रकरण पर कार्यवाही चल रही है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए सचिव शहरी विकास को 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए।
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मामले के अनुसार रुड़की निवासी आनंद सिंह तोमर ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 2017 में ढंढेरा को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने की घोषणा कर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उसे नगर पंचायत नहीं बनाया गया। कोर्ट ने पूर्व में 24 अप्रैल 2019 को आदेश पारित कर सरकार को दो माह के भीतर गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने के निर्देश दिए थे।
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आवमानना याचिका में कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसका पालन अभी तक नहीं किया गया। सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर कहा गया कि इस प्रकरण पर कार्यवाही चल रही है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए सचिव शहरी विकास को 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए।
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