फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Instructions for action against the accused and the investigating officer for filing a false case

Nainital News: झूठा मुकदमा दर्ज कराने की आरोपी और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश

Sun, 26 May 2024 05:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 26 May 2024 05:10 AM IST
विज्ञापन
Instructions for action against the accused and the investigating officer for filing a false case
नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत में शनिवार को झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की आरोपी महिला के खिलाफ 182 दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। यहीं नही एसएसपी को मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत कराने को कहा है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार पीतांबर मिश्रा ने अपनी जमीन का सौदा प्रेम प्रकाश निवासी ग्राम चपड़ मोना भवाली के साथ दो लाख रुपये में किया। इसकी धनराशि अपनी पत्नी और पुत्र के नाम पर मंगवा भी ली। इसी बीच उसकी परित्यक्ता पुत्री ज्योति जोशी ने षड्यंत्र के तहत सौदा कैंसिल करने की नीयत से प्रेम प्रकाश और उसके भाई हेमंवती नंदन शर्मा पर उसके साथ छेड़खानी करने, कपड़े फाड़ने और गलीगलौज करने के आरोप लगाए। महिला की तहरीर पर थाना भवाली ने पांच फरवरी 2023 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 ,506, 354 मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की। अभियोजन की ओर से सात गवाहों को गवाही भी कराई गई।
विज्ञापन

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने झूठा मुकदमा दायर करने की आरोपी वादिनी ज्योति के खिलाफ 182 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एसएसपी को निर्देश दिए कि वह जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत कराएं। सीजेएम ने प्रेम प्रकाश शर्मा और हेमंवती नंदन शर्मा को दोष मुक्त करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed