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Nainital News: झूठा मुकदमा दर्ज कराने की आरोपी और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश
Sun, 26 May 2024 05:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 26 May 2024 05:10 AM IST
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नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत में शनिवार को झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की आरोपी महिला के खिलाफ 182 दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। यहीं नही एसएसपी को मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत कराने को कहा है।
मामले के अनुसार पीतांबर मिश्रा ने अपनी जमीन का सौदा प्रेम प्रकाश निवासी ग्राम चपड़ मोना भवाली के साथ दो लाख रुपये में किया। इसकी धनराशि अपनी पत्नी और पुत्र के नाम पर मंगवा भी ली। इसी बीच उसकी परित्यक्ता पुत्री ज्योति जोशी ने षड्यंत्र के तहत सौदा कैंसिल करने की नीयत से प्रेम प्रकाश और उसके भाई हेमंवती नंदन शर्मा पर उसके साथ छेड़खानी करने, कपड़े फाड़ने और गलीगलौज करने के आरोप लगाए। महिला की तहरीर पर थाना भवाली ने पांच फरवरी 2023 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 ,506, 354 मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की। अभियोजन की ओर से सात गवाहों को गवाही भी कराई गई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने झूठा मुकदमा दायर करने की आरोपी वादिनी ज्योति के खिलाफ 182 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एसएसपी को निर्देश दिए कि वह जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत कराएं। सीजेएम ने प्रेम प्रकाश शर्मा और हेमंवती नंदन शर्मा को दोष मुक्त करार दिया।
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मामले के अनुसार पीतांबर मिश्रा ने अपनी जमीन का सौदा प्रेम प्रकाश निवासी ग्राम चपड़ मोना भवाली के साथ दो लाख रुपये में किया। इसकी धनराशि अपनी पत्नी और पुत्र के नाम पर मंगवा भी ली। इसी बीच उसकी परित्यक्ता पुत्री ज्योति जोशी ने षड्यंत्र के तहत सौदा कैंसिल करने की नीयत से प्रेम प्रकाश और उसके भाई हेमंवती नंदन शर्मा पर उसके साथ छेड़खानी करने, कपड़े फाड़ने और गलीगलौज करने के आरोप लगाए। महिला की तहरीर पर थाना भवाली ने पांच फरवरी 2023 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 ,506, 354 मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की। अभियोजन की ओर से सात गवाहों को गवाही भी कराई गई।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने झूठा मुकदमा दायर करने की आरोपी वादिनी ज्योति के खिलाफ 182 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एसएसपी को निर्देश दिए कि वह जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत कराएं। सीजेएम ने प्रेम प्रकाश शर्मा और हेमंवती नंदन शर्मा को दोष मुक्त करार दिया।
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