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केंद्र से मिली अनुमति तो डाकघरों में बन सकेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र
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प्रतीकात्मक फोटो।
हल्द्वानी। भारतीय डाक विभाग के केंद्रीय कार्यालय से अनुमति मिली तो ग्रामीण डाकघरों में कामन सर्विस सेंटर खोलकर उनमें लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे। फिलहाल डाक विभाग ने इसकी कोई अनुमति नहीं दी है लेकिन डाक विभाग ने ग्रामीण डाकघरों में बतौर फ्रेंचाइजी कामन सर्विस सेंटर खोलकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने संबंधी सुविधा देने के संकेत दिए हैं।
हल्द्वानी उप मंडल के डाक सहायक जेएस बोरा ने बताया कि ग्रामीण डाकघरों में बतौर फ्रेंचाइजी कामन सर्विस सेंटर संचालित कर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में ग्रामीण पोस्टमास्टरों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। फिलहाल इंदिरानगर और सितारगंज पोस्ट आफिस से दो प्रस्ताव आए हैं। इन्हें अनुमति के लिए केंद्रीय कार्यालय को भेजा गया है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण डाकघरों में सीएससी सेंटर संचालित कराने के संकेत पूर्व में भारतीय डाक विभाग की ओर से मिले थे। इसे देखते हुए प्रस्ताव मांगे गए। अभी दो प्रस्ताव मिले हैं। इन कामन सर्विस सेंटरों पर लगाया जाने वाला हार्डवेयर विभाग का न होकर संबंधित पोस्टमास्टर का ही होगा।
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इन सर्विस सेंटरों पर बनाए जाने वाले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिए जाने वाले चार्ज का 80 प्रतिशत पोस्टमास्टर अपने पास रख पाएंगे जबकि 20 फीसदी चार्ज संबंधित सीएससी की सुविधा देने वाले विभाग को देना होगा। इसमें पोस्टआफिस की किसी तरह की आय नहीं होगी।
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हल्द्वानी उप मंडल के डाक सहायक जेएस बोरा ने बताया कि ग्रामीण डाकघरों में बतौर फ्रेंचाइजी कामन सर्विस सेंटर संचालित कर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में ग्रामीण पोस्टमास्टरों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। फिलहाल इंदिरानगर और सितारगंज पोस्ट आफिस से दो प्रस्ताव आए हैं। इन्हें अनुमति के लिए केंद्रीय कार्यालय को भेजा गया है।
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उन्होंने बताया कि ग्रामीण डाकघरों में सीएससी सेंटर संचालित कराने के संकेत पूर्व में भारतीय डाक विभाग की ओर से मिले थे। इसे देखते हुए प्रस्ताव मांगे गए। अभी दो प्रस्ताव मिले हैं। इन कामन सर्विस सेंटरों पर लगाया जाने वाला हार्डवेयर विभाग का न होकर संबंधित पोस्टमास्टर का ही होगा।
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इन सर्विस सेंटरों पर बनाए जाने वाले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिए जाने वाले चार्ज का 80 प्रतिशत पोस्टमास्टर अपने पास रख पाएंगे जबकि 20 फीसदी चार्ज संबंधित सीएससी की सुविधा देने वाले विभाग को देना होगा। इसमें पोस्टआफिस की किसी तरह की आय नहीं होगी।