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अपात्र राशन कार्ड बनवाया है तो करां लें निरस्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Aug 2021 01:48 AM IST
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If ineligible ration card is made then get it canceled
नैनीताल। यह खबर उन लोगों के लिए है जो विभिन्न योजनाओं के लिए अपात्र होने के बाद भी अपने राशन कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर पात्र व्यक्तियों के हक पर डाका डाल रहे हैं। यदि आप भी उनमें शामिल हैं तो जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड को बदलवा लें। क्योंकि जिला प्रशासन ने पात्रता के अनुसार राशन कार्डधारकों के सत्यापन का काम शुरू करा दिया है।
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जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि आम लोगों के हितों को देखते हुए राशन कार्डधारकों का सत्यापन करते हुए जिले में लाभार्थियों का चयन और अपात्र परिवारों के राशन कार्डों को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। डीएम ने लोगों से अपील की है कि वह स्वयं यह देख लें कि कहीं उन्होंने राशन कार्ड की पात्रताओं के विपरीत गलत राशन कार्ड तो नहीं बनाया है। कहा कि कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र राशन कार्डधारक हैं, वह उसे निरस्त करा लें। कहा कि जिन पात्र परिवारों का राशन कार्ड न बना हो या जिन लोगों के राशन कार्ड में फोटो तथा आधार कार्ड ऑनलाइन नहीं हैं, वह एक पखवाड़े के भीतर आवश्यक अभिलेख जमा करा लें।
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कार्डधारक ये भी जान लें
1-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार) के तहत ऐसे परिवार आते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम हो।
2- अंत्योदय अन्न योजना के तहत ऐसा परिवार आता है जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हों और उनके पास आय का कोई साधन न हो।
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3-राज्य खाद्य योजना के तहत ऐसे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय पांच लाख से कम हो।
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