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हाईकोर्ट : छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी अनिल कुमार सैनी की जमानत स्वीकार

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Sep 2021 02:15 AM IST
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High Court: Scholarship scam accused Anil Kumar Saini's bail accepted
नैनीताल। हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी कृष्णा इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भगवानपुर हरिद्वार के अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। उन्हें जमानत मिलने के बाद तीन सप्ताह के भीतर पांच लाख रुपये समाज कल्याण विभाग के खाते में जमा करने होंगे।
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न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका में पारित आदेशों के क्रम में गठित एसआईटी ने अगस्त 2020 को अनिल कुमार सैनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन पर 14 लाख से अधिक की छात्रवृत्ति का गबन करने का आरोप था। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह छात्रवृत्ति कॉलेज के खाते में नहीं आई बल्कि छात्रों के खाते में आई थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत दी है।
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