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Nainital News: किशोर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार पर केस

Sat, 17 Aug 2024 06:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 17 Aug 2024 06:02 AM IST
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Four booked for inciting a teenager to commit suicide
हल्द्वानी। शीशमहल क्षेत्र में नौ अगस्त को राहगीर को टक्कर मारने के बाद कार चालक किशोर के आत्महत्या करने संबंधी मामले में पुलिस ने बनभूलपुरा निवासी चार युवकों के खिलाफ किशोर को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है।
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मृतक किशोर के पिता एमपी साह निवासी साह फार्म दमुवाढूंगा ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि नौ अगस्त की शाम को उनका बेटा दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था। शाम करीब छह बजे उनकी कार निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के पास पहुंची तो एक राहगीर को टक्कर लग गई। कार चला रहा उनका बेटा इससे घबरा गया और आगे बढ़ गया। रास्ते में बनभूलपुरा लाइन नंबर आठ निवासी रेहान और उसके तीन साथियों अफराज नसीम, कृष्णा और तनिष्क उसका पीछा करने लगे। बचने के लिए किशोर एक गली में घुसा तो पीछे से रेहान अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया और पत्थर मारकर उसकी कार के आगे और पीछे के शीशे तोड़ दिए।
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किशोर किसी तरह वहां से निकला और कार को एक खाली प्लाट पर खड़ा कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान चारों आरोपियों ने वहां पहुंचकर किशोर को लात-घूसों और डंडों से पीटते हुए उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी। लहूलुहान हालत में उनका बेटा किसी तरह दमुवाढूंगा स्थित अपने घर पहुंचा। तहरीर के मुताबिक 10 अगस्त की सुबह जब उनका साला किशोर को ढूंढते हुए घर पहुंचा तो किशोर को पंखे पर लटका देखा।
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किशोर के पिता मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं और जिस समय यह हादसा हुआ वह अमेरिका के मियामी में तैनात थे। 13 अगस्त को वह हल्द्वानी पहुंचे। किशोर के पिता का आरोप है कि चारों युवकों ने उनके बेटे को प्रताड़ित किया और आत्महत्या के लिए मजबूर किया। एसओ काठगोदाम विमल मिश्रा ने बताया कि मामले में बनभूलपुरा निवासी युवक रेहान, उसके साथी अफराज नसीम, कृष्णा और तनिष्क के खिलाफ बीएनएस की धारा 115, 108, 309 (4), 324(2), 351(3) और 352 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संवाद
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