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Nainital News: नैनीताल में होटलों का होगा अग्निशमन ऑडिट
Fri, 05 Jun 2026 01:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 05 Jun 2026 01:12 AM IST
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नैनीताल। दिल्ली के होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद नैनीताल प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद में जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, होमस्टे और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन ऑडिट के आदेश दिए हैं।
ऑडिट के लिए एक संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रशासन, अग्निशमन, पुलिस, विद्युत, जल संस्थान और जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को अपने-अपने क्षेत्रों का अध्यक्ष नामित किया गया है। समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्यालय को सौंपनी होगी। यह समिति भवनों में आपातकालीन निकास, विद्युत वायरिंग और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता जांचेगी। फायर एनओसी की वैधता का भी परीक्षण होगा। पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश-निकास मार्ग और बचाव वाहनों की आवाजाही भी जांची जाएगी। भवन स्वीकृति मानचित्र और वास्तविक निर्माण की स्थिति का आकलन भी होगा। जिलाधिकारी रयाल ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। गंभीर अनियमितता या जनसुरक्षा के लिए तात्कालिक खतरा पाए जाने की स्थिति पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
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ऑडिट के लिए एक संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रशासन, अग्निशमन, पुलिस, विद्युत, जल संस्थान और जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को अपने-अपने क्षेत्रों का अध्यक्ष नामित किया गया है। समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्यालय को सौंपनी होगी। यह समिति भवनों में आपातकालीन निकास, विद्युत वायरिंग और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता जांचेगी। फायर एनओसी की वैधता का भी परीक्षण होगा। पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश-निकास मार्ग और बचाव वाहनों की आवाजाही भी जांची जाएगी। भवन स्वीकृति मानचित्र और वास्तविक निर्माण की स्थिति का आकलन भी होगा। जिलाधिकारी रयाल ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। गंभीर अनियमितता या जनसुरक्षा के लिए तात्कालिक खतरा पाए जाने की स्थिति पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
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