फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Fines accumulate waiting

 जुर्माना जमा होने का इंतजार 

Mon, 23 May 2016 01:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी। Updated Mon, 23 May 2016 01:24 AM IST
विज्ञापन

हल्द्वानी। सरकारी प्रक्रिया में काम कैसे होता है, उसको प्रशासन और खान विभाग की कार्रवाई से समझा जा सकता है। कहने को राष्ट्रपति शासन में अवैध खनन और भंडारण करने वालों के खिलाफ धड़ाधड़ कार्रवाई हुई। खूब फोटो खींची, अधिकारियों की वाहवाही हुई। कार्रवाई को एक महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी सरकारी प्रक्रिया चल रही है। नोटिस भेजे गए हैं, फिर जवाब आयेगा उसके बाद कहीं जुर्माना जमा करने की नौबत आएगी।

विज्ञापन


अवैध खनन की लंबे समय से शिकायत रही थी, पर कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता होती थी। जो जुर्माने पूर्व में लगे तो वह अंत तक पहुंचते-पहुंचते कम हो गए। कुछ ने जमा नहीं किया। बीते महीने वन निगम, स्टोन क्रशर, भूमि स्वामियों पर अवैध खनन कराने, भंडारण कराने पर करीब 36 करोड़ तक जुर्माना लगाया गया। पर अभी तक इसमें धेला जमा नहीं हुआ है।
विज्ञापन


उप निदेशक खनन राजपाल लेघा के अनुसार कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर डीएम, जिला खनन समिति अध्यक्ष को भेज दी जाती है। फिर जिला प्रशासन स्तर से नोटिस जारी होते हैं। एक महीने का समय जवाब देने का होता है, उसके बाद एक महीने का पैसा जमा करने का समय होता है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। वर्तमान में यह प्रक्रिया चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन पर लगा था जुर्माना
- 13 करोड़ से ज्यादा वन निगम पर जुर्माना
- नईम अहमद, उत्तराखंड स्टोन क्रशर के बाहर के परिसर में दो जगह खनिज स्टॉक मिला है। इन पर करीब दस करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। 
- ढिल्लन स्टोन क्रेशर, बदेशा स्टोन क्रेशर, पुरवाल स्टोन क्रेशर में क्षमता से अधिक भंडारण पाया गया। जिन पर 4 करोड़ 50 लाख का जुर्माना लगाया
- वीरपुरलच्छी गांव  खेत मालिक पर 4 करोड़ 47 लाख का जुर्माना लगाया गया,
- महाकाली स्टोन क्रशर पर लगभग ढाई करोड़ का जुर्माना लगाया है। 
- सेमलचौड़ गांव में तो बाजपुर निवासी देशराज पर 2 करोड़ 35 लाख 
- एलएससी इंफ्राटेक स्टोन क्रशर के गैबुआ, चोरगलिया क्रशर पर करीब 81 लाख का जुर्माना
- हिमालया स्टोन क्रशर पर 64 लाख 55 हजार जुर्माना लगा
- बैलपड़ाव हिम्मतपुर के तारा सिंह नेगी के खेत में तीन फीट के स्थान पर छह  फीट खनन किया गया था जिस पर 46 लाख 11 हजार का जुर्माना ठोका या
-  कृष्णा स्टोन इंडस्ट्रीज पर 25 लाख का जुर्माना
- पाल स्टोन क्रशर पर 12 लाख 52 हजार 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed