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जिला न्यायालय कैंप तीन माह में हल्द्वानी करने की मांग
Updated Sun, 08 Jul 2018 02:08 AM IST
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हल्द्वानी। बार एसोसिएशन ने जिला न्यायालय नैनीताल के कैंप को गर्मी के दौरान तीन माह हल्द्वानी में करने का प्रस्ताव पारित किया गया। शासन से उपभोक्ता फोरम कोर्ट लगाने की भी मांग की गई।
एसोसिएशन के सचिव राजन मेहरा के अनुसार बार भवन में हुई आम सभा में अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि गर्मी के सीजन में पर्यटकों के चलते नैनीताल की तरफ वाहनों का दबाव काफी रहता है। आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिवक्ताओं को भी न्यायालय जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण जिला न्यायालय का तीन माह ग्रीष्मकालीन कैंप हल्द्वानी में लगाया जाना चाहिए। बैठक में उपभोक्ता फोरम की कोर्ट हल्द्वानी में करने की मांग की गई। शासन के पास परिवार न्यायालय स्थायी रूप से हल्द्वानी में करने का शासनादेश है। इस मामले में स्थायी रुप से न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया कि बार एसोसिएशन में जिन अधिवक्ताओं के चेंबर आवंटित हैं। अगर वे तीन माह तक बिजली और रखरखाव शुल्क बार में जमा नहीं करते हैं तो समझाया जाएगा कि अधिवक्ता को चेंबर की आवश्यकता नहीं है। हल्द्वानी बार में पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं को सदस्यता शुल्क 15 से 30 जुलाई तक जमा करने का अनुरोध किया गया। बार काउंसिल के सदस्य मेहरबान सिंह कोरंगा को सम्मानित किया गया। सचिव राजन सिंह मेहरा ने संचालन किया। इस मौके पर कार्यकारिणी अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, उपसचिव हरिओम तिवारी, अतुल पंत, नीरज खेतवाल, तनुजा जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता राम सिंह बसेड़ा, बसंत जोशी, जगत सिंह घुड़दौड़ा, बीसी पनेरू, केके कपिल, घनानंद जोशी, केके पंत, चंदन सिंह अधिकारी, सुरेश परिहार, दिनेश मेहता, आरके टंडन आदि थे।
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एसोसिएशन के सचिव राजन मेहरा के अनुसार बार भवन में हुई आम सभा में अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि गर्मी के सीजन में पर्यटकों के चलते नैनीताल की तरफ वाहनों का दबाव काफी रहता है। आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिवक्ताओं को भी न्यायालय जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण जिला न्यायालय का तीन माह ग्रीष्मकालीन कैंप हल्द्वानी में लगाया जाना चाहिए। बैठक में उपभोक्ता फोरम की कोर्ट हल्द्वानी में करने की मांग की गई। शासन के पास परिवार न्यायालय स्थायी रूप से हल्द्वानी में करने का शासनादेश है। इस मामले में स्थायी रुप से न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया कि बार एसोसिएशन में जिन अधिवक्ताओं के चेंबर आवंटित हैं। अगर वे तीन माह तक बिजली और रखरखाव शुल्क बार में जमा नहीं करते हैं तो समझाया जाएगा कि अधिवक्ता को चेंबर की आवश्यकता नहीं है। हल्द्वानी बार में पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं को सदस्यता शुल्क 15 से 30 जुलाई तक जमा करने का अनुरोध किया गया। बार काउंसिल के सदस्य मेहरबान सिंह कोरंगा को सम्मानित किया गया। सचिव राजन सिंह मेहरा ने संचालन किया। इस मौके पर कार्यकारिणी अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, उपसचिव हरिओम तिवारी, अतुल पंत, नीरज खेतवाल, तनुजा जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता राम सिंह बसेड़ा, बसंत जोशी, जगत सिंह घुड़दौड़ा, बीसी पनेरू, केके कपिल, घनानंद जोशी, केके पंत, चंदन सिंह अधिकारी, सुरेश परिहार, दिनेश मेहता, आरके टंडन आदि थे।
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