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Nainital News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा, घर से भगाकर ले गया साथ

Sat, 13 May 2023 06:05 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी ( नैनीताल)
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी ( नैनीताल) Updated Sat, 13 May 2023 06:05 PM IST
सार

नाबालिग की मां ने 20 फरवरी 2020 को कालाढूंगी थाने में रामरतन (27) ग्राम उदयपुरी थाना कालाढूंगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि रामरतन उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने कई जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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Crime 20 years in prison for a minor Sexual harassment Nainital Uttarakhand news in hindi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नाबालिग को घर से भगाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को पॉक्सो के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नवीन चंद्र जोशी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की।

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उन्होंने बताया कि नाबालिग की मां ने 20 फरवरी 2020 को कालाढूंगी थाने में रामरतन (27) ग्राम उदयपुरी थाना कालाढूंगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि रामरतन उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने कई जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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28 फरवरी 2020 को नाबालिग को आरोपी के साथ बैलपोखरा से बरामद किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान सात गवाहों को अदालत में पेश किया। विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह ने सभी दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (ठ)/ 6 के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को धारा 363 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास, पांच हजार का अर्थदंड और धारा 366 के तहत भी पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।

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