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दंपती पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप
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रामनगर ग्राम बैड़ाझाल में दंपत्ति के मकान पहुंची पुलिस, पूछताछ करते हुए।
- फोटो : RAMNAGAR
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रामनगर (नैनीताल)। बैड़ाझाल गांव में एक मकान में रह रहे दंपती पर ग्रामीणों ने ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस दंपती को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंची। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दंपती के खिलाफ तहरीर दी है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
ग्राम बैड़ाझाल के प्रधान आमिर हुसैन ने पुलिस की सूचना दी कि गांव में किराये पर रह रहा एक दंपती ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार कर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपती को हिरासत में लिया और कोतवाली ले गई। इस बीच साथियों संग थाने पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता जगदीश चंद्र जोशी ने नरेंद्र सिंह बिष्ट और उसकी पत्नी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। इसमें दंपती पर दलित समाज के लोगों को एकत्र कर प्रार्थना सभा और अन्य प्रलोभनों के माध्यम से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर पुलिस ने मकान मालकिन लक्ष्मी देवी का किरायेदार का सत्यापन न कराने पर पुलिस अधिनियम के तहत 10 हजार का चालान किया है। कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि दंपती से पूछताछ के बाद जांच में शिकायत सही पाई गई। इस पर आरोपी नरेंद्र सिंह बिष्ट पर धारा 3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
2015 में अपना चुका है ईसाई धर्म
एसआई कैलाश जोशी के अनुसार, पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि वह 2015 में ईसाई धर्म अपना चुका है और मूलरूप से अल्मोड़ा का रहने वाला है। आरोपी के अनुसार वह केवल अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है।
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ग्राम बैड़ाझाल के प्रधान आमिर हुसैन ने पुलिस की सूचना दी कि गांव में किराये पर रह रहा एक दंपती ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार कर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपती को हिरासत में लिया और कोतवाली ले गई। इस बीच साथियों संग थाने पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता जगदीश चंद्र जोशी ने नरेंद्र सिंह बिष्ट और उसकी पत्नी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। इसमें दंपती पर दलित समाज के लोगों को एकत्र कर प्रार्थना सभा और अन्य प्रलोभनों के माध्यम से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर पुलिस ने मकान मालकिन लक्ष्मी देवी का किरायेदार का सत्यापन न कराने पर पुलिस अधिनियम के तहत 10 हजार का चालान किया है। कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि दंपती से पूछताछ के बाद जांच में शिकायत सही पाई गई। इस पर आरोपी नरेंद्र सिंह बिष्ट पर धारा 3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
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2015 में अपना चुका है ईसाई धर्म
एसआई कैलाश जोशी के अनुसार, पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि वह 2015 में ईसाई धर्म अपना चुका है और मूलरूप से अल्मोड़ा का रहने वाला है। आरोपी के अनुसार वह केवल अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है।
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