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Nainital News: चेक बाउंस, अभियुक्त को छह माह की सजा

Sat, 27 Jul 2024 06:18 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 27 Jul 2024 06:18 AM IST
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Cheque bounced, accused sentenced to six months' imprisonment

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हल्द्वानी। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हल्द्वानी मोहित महेश की अदालत ने दोषी अमरपाल शर्मा निवासी सितारगंज को धारा 138 के अंतर्गत छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को तीन माह की सजा अतिरिक्त वहन करनी होगी। अर्थदंड में से पांच लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने और दस हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।


यह मामला आरोपी अमरपाल शर्मा निवासी गणेशनगर सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के खिलाफ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लि. की ओर से दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया था कि अमर पाल ने उनकी फर्म से गाड़ी के लिए फाइनेंस कराते समय जो चेक दिया था वह बैंक से समुचित धनराशि खाते में न होने की टिप्पणी के साथ वापस आ गया था। बाद में आरोपी को कानूनी नोटिस दिए गए लेकिन उसने उचित जवाब नहीं दिया जिस पर कंपनी ने कोर्ट का सहारा लिया। संवाद
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