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चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Nov 2021 02:12 AM IST
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Charas smuggler gets ten years rigorous imprisonment
प्रतीकात्मक
नैनीताल। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने एक किलो चार सौ ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन की ओर से बताया कि 25 दिसंबर 2019 को उपनिरीक्षक दीवान सिंह ने स्कूटी सवार को रोका और उसके पास से चरस बरामद की। आरोपी राजेश भुर्जी निवासी भोलानाथ गार्डन हल्द्वानी ने बताया कि वह चरस को बेचने के लिए हल्द्वानी जा रहा था। मामले में अभियोजन की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने न्यायालय में नौ गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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न्यायाधीश बोले, अभियुक्त से किसी तरह की सहानुभूति की जरूरत नहीं
नैनीताल। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने अपने निर्णय में कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। यह समाज के संपूर्ण ताने बाने को ध्वस्त कर रहा है। इससे देश की आर्थिक गतिविधि भी प्रभावित होती है। साथ ही इससे होने वाली आय से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो रहा है। हालांकि यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है लेकिन भारत जैसे देशों में जिस तरह जनसंख्या अधिक है उस तरह से नशे का बढ़ता प्रकोप सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था को भी तहस नहस कर रहा है। न्यायाधीश का कहना है कि ऐसे में अभियुक्त पर किसी भी प्रकार की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है।
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