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Nainital News: दिल्ली की पब्लिशिंग कंपनी के डायरेक्टर समेत दो पर धोखाधड़ी का केस
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हल्द्वानी। अपनी लिखी किताब को पब्लिशर को देने के बाद पब्लिशिंग कंपनी द्वारा कॉपीराइट का उल्लंघन और किताब का उपयोग खुद के नाम से करने पर लेखिका ने मुखानी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
मुखानी के पार्वती विहार महेश्वर बैंक्वेट हाॅल पनचक्की निवासी अधिवक्ता कृष्णा सिंह ने तहरीर में कहा कि वह लेखिका है। उन्होंने एकलांग नाम से बुक लिखी। नेट के जरिये किसी पब्लिशर को तलाशा तो ब्लू रेज कंपनी का नाम सामने आया। पब्लिशिंग के लिए 23 नवंबर 21 को संबंधित कंपनी को किताब दे दी लेकिन इन्होंने बुक पर अपने नाम का इस्तेमाल किया।
यहां तक कि उसकी मूल प्रति तक मेरे पास नहीं है। इस प्रकरण में कंज्यूमर कोर्ट नैनीताल ने उनके खिलाफ फैसला भी दिया है। पुलिस ने इस प्रकरण में कंपनी के निदेशक सैयद अरशद और सयद असद हसन निवासी 82, सेकेंड फ्लोर सी-2 ए जनकपुरी , पश्चिमी दिल्ली के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में प्राथमिकी दर्ज किया है। माई सिटी रिपोर्टर
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मुखानी के पार्वती विहार महेश्वर बैंक्वेट हाॅल पनचक्की निवासी अधिवक्ता कृष्णा सिंह ने तहरीर में कहा कि वह लेखिका है। उन्होंने एकलांग नाम से बुक लिखी। नेट के जरिये किसी पब्लिशर को तलाशा तो ब्लू रेज कंपनी का नाम सामने आया। पब्लिशिंग के लिए 23 नवंबर 21 को संबंधित कंपनी को किताब दे दी लेकिन इन्होंने बुक पर अपने नाम का इस्तेमाल किया।
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यहां तक कि उसकी मूल प्रति तक मेरे पास नहीं है। इस प्रकरण में कंज्यूमर कोर्ट नैनीताल ने उनके खिलाफ फैसला भी दिया है। पुलिस ने इस प्रकरण में कंपनी के निदेशक सैयद अरशद और सयद असद हसन निवासी 82, सेकेंड फ्लोर सी-2 ए जनकपुरी , पश्चिमी दिल्ली के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में प्राथमिकी दर्ज किया है। माई सिटी रिपोर्टर
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