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आरोपी पर बलात्कार का दोष साबित, आज सुनाई जाएगी सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2019 01:54 AM IST
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Accused of rape proved on accused, will be sentenced today
नैनीताल। बेतालघाट के एक गांव में करीब डेढ़ साल पहले शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत में आरोपी पर बलात्कार का दोष साबित हो गया। शनिवार (आज) को होने वाली सुनवाई में दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
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अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 21 मई 2018 को पीड़िता के भाई ने पटवारी चौकी में तहरीर दी। बताया कि 11 मई को वह रिश्तेदार के घर शादी में गया था। उस दौरान घर में बहन अकेली थी। उसी रात आरोपी भगत सिंह ने नशे में चाकू की नोक पर बहन के साथ बलात्कार किया।
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न्यायालय को बताया गया कि शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण पीड़िता चुप रही। चार दिन बाद पीड़िता ने आपबीती सुनाई। राजस्व पुलिस ने आरोपी पर धारा 376, 506 और 457 में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने के लिए न्यायालय में सात गवाह पेश किए। मामले को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने भगत सिंह को बलात्कार का दोषी करार दिया। शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के दौरान आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। आरोपी वर्तमान में जेल में है।
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मूल्यांकन का पैमाना अलग-अलग रखें
नैनीताल। बलात्कार के आरोपी पर दोष साबित होने के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपने निर्णय में कहा कि मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ बलात्कार होने के मामलों में अभियोजन को अपने मामले को संदेह से परे साबित कहना है, लेकिन न्यायालय का यह कर्तव्य है कि साक्ष्य के मूल्यांकन के समय एक सामान्य व्यक्ति और एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के साक्ष्य का मूल्यांकन का पैमाना अलग-अलग रखें। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सामाजिक अनुकूलता सामान्य व्यक्ति से कम होती है और उसकी ओर से तथ्यों को सही तौर पर प्रतिबिंबित नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में साक्ष्य अधिनियम के विरोधाभास के सिद्धांत को कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता है।
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