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प्रेमिका के हत्या आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Nainital
Updated Fri, 11 Jan 2013 05:30 AM IST
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना तिवारी की अदालत ने प्रेमिका कोे नैनीताल घुमाने के बहाने उसकी हत्या कर शव खाई में फेंकने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 अक्तूबर 2012 को ग्राम प्रधान भूमियाधार मीनाक्षी टम्टा ने पुलिस को गर्भवती महिला का शव खाई में पड़े होने की सूचना दी। पुलिस को शव के पास से नैनीताल के एक होटल का बिल मिला। होटल में पूछताछ के बाद मृतका की शिनाख्त लखीमपुर खीरी निवासी पूजा के रूप में हुई। पूजा के साथ जितेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र प्रेेम चंद्र गुप्ता, अनीस अहमद उर्फ बल्लू भी नैनीताल घूमने आये थे। जितेंद्र पहले से शादीशुदा था उसका पूजा से प्रेम प्रसंग चल रह था। पूजा से छुटकारा पाने के लिये जितेंद्र ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और अनीस के साथ मिलकर पूजा का शव खाई में फेंक दिया। पुलिस ने मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 अक्तूबर 2012 को ग्राम प्रधान भूमियाधार मीनाक्षी टम्टा ने पुलिस को गर्भवती महिला का शव खाई में पड़े होने की सूचना दी। पुलिस को शव के पास से नैनीताल के एक होटल का बिल मिला। होटल में पूछताछ के बाद मृतका की शिनाख्त लखीमपुर खीरी निवासी पूजा के रूप में हुई। पूजा के साथ जितेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र प्रेेम चंद्र गुप्ता, अनीस अहमद उर्फ बल्लू भी नैनीताल घूमने आये थे। जितेंद्र पहले से शादीशुदा था उसका पूजा से प्रेम प्रसंग चल रह था। पूजा से छुटकारा पाने के लिये जितेंद्र ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और अनीस के साथ मिलकर पूजा का शव खाई में फेंक दिया। पुलिस ने मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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