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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   50 percent of female inspector recruitment freeze on posts

महिला दरोगा भर्ती के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति पर रोक 

Thu, 23 Jun 2016 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल Updated Thu, 23 Jun 2016 12:32 AM IST
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 हाईकोर्ट ने विज्ञापन में पदोन्नति का कोटा निर्धारित न होने के मामले में दायर याचिका में महिला दरोगा भर्ती के 50 फीसदी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी हैं। साथ ही कहा है कि अन्य 50 फीसदी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून में तैनात कांस्टेबल रोशनी भंडारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विभाग की ओर से फरवरी 2016 को 108 पदों पर महिला दरोगा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि नियमानुसार इस भर्ती में 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरा जाना चाहिए था।
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लेकिन विभाग की ओर से पदोन्नति का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया तथा सभी पद  सीधी भर्ती से भरे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि यह उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया है तथा कांस्टेबल से दरोगा बनने के योग्य अभ्यर्थिंयों के भविष्य के साथ खिलवाड हो रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने महिला दरोगा भर्ती के 50 फीसदी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 
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