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ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 90 हजार का भुगतान करने का आदेश
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नैनीताल। जिला उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी हल्द्वानी को आदेश दिए हैं कि वह एक माह में बेतालघाट निवासी वादी को दो गायों की मृत्यु पर 90 हजार रुपये का भुगतान करे। परिवाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान करें। फोरम ने यह भी कहा कि अगर निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं होता है तो बीमा कंपनी वादी को सात फीसदी वार्षिक दर से ब्याज भी देगी।
बेतालघाट विकास खंड के ग्राम हरतपा निवासी रमेश चंद्र जोशी पुत्र गोपाल दत्त ने फोरम में वाद दायर कर कहा कि उसने स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण लेकर 45-45 हजार रुपये में दो गाय खरीदीं। जिसका बीमा द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया। बीमा कंपनी की ओर से दोनों गाय को कर्णछल्ला 3535 एवं 3539 पहनाया गया। घास चरने के दौरान गाय के कर्णछल्ले खो गए। बीमा कंपनी को सूचना देने के बाद कंपनी के कहने पर लालकुआं दुग्ध संघ के डॉ. विवेक चौरसिया ने गाय को 0348 एवं 0520 छल्ले लगा दिए। जिसका निरीक्षण बीमा कंपनी के डॉक्टर राकेश कुमार ने किया। बीमा अवधि में तीन जुलाई एवं पांच जुलाई 2015 को दोनों गायों की मौत हो गई। बीमा कंपनी को सूचना देने के बाद सर्वेयर ने इसका सर्वे भी किया, लेकिन पत्राचार आदि के बाद बीमा कंपनी पे टैग के बदले टैग आधार पर क्लेम निरस्त कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने वादी के पक्ष में फैसला दिया।
ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 90 हजार का भुगतान करने का आदेश
उपभोक्ता फोरम का निर्णय
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बेतालघाट विकास खंड के ग्राम हरतपा निवासी रमेश चंद्र जोशी पुत्र गोपाल दत्त ने फोरम में वाद दायर कर कहा कि उसने स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण लेकर 45-45 हजार रुपये में दो गाय खरीदीं। जिसका बीमा द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया। बीमा कंपनी की ओर से दोनों गाय को कर्णछल्ला 3535 एवं 3539 पहनाया गया। घास चरने के दौरान गाय के कर्णछल्ले खो गए। बीमा कंपनी को सूचना देने के बाद कंपनी के कहने पर लालकुआं दुग्ध संघ के डॉ. विवेक चौरसिया ने गाय को 0348 एवं 0520 छल्ले लगा दिए। जिसका निरीक्षण बीमा कंपनी के डॉक्टर राकेश कुमार ने किया। बीमा अवधि में तीन जुलाई एवं पांच जुलाई 2015 को दोनों गायों की मौत हो गई। बीमा कंपनी को सूचना देने के बाद सर्वेयर ने इसका सर्वे भी किया, लेकिन पत्राचार आदि के बाद बीमा कंपनी पे टैग के बदले टैग आधार पर क्लेम निरस्त कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने वादी के पक्ष में फैसला दिया।
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ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 90 हजार का भुगतान करने का आदेश
उपभोक्ता फोरम का निर्णय