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पूर्व मंत्री नवप्रभात के दक्षिण दौरे की सुनवाई चार अक्तूबर को
Updated Thu, 07 Sep 2017 02:08 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री नव प्रभात से जुड़े दक्षिण अफ्रीका जाने के नाम पर लाखों के घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि चार अक्तूबर नियत की है। पूर्व में न्यायालय ने जवाब पेश न करने पर राज्य सरकार पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता अधिवक्ता जय प्रकाश डबराल ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में कहा है कि 2006 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल समेत तीन वन अधिकारी और कई अन्य लोग इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए थे। उस दौरे में उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मामले की जांच कराने के मांग की और कहा कि उच्च न्यायालय की सीधी निगरानी में जांच करवाई जाए। पूर्व में कोर्ट ने शैलेंद्र मोहन सिंघल को नोटिस जारी किया था। आज कोर्ट में प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक डीबीएस खाती के अधिवक्ता ने इस संबंध में अतिरिक्त शपथपत्र दायर करने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि चार अक्तूबर नियत की है।
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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता अधिवक्ता जय प्रकाश डबराल ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में कहा है कि 2006 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल समेत तीन वन अधिकारी और कई अन्य लोग इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए थे। उस दौरे में उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मामले की जांच कराने के मांग की और कहा कि उच्च न्यायालय की सीधी निगरानी में जांच करवाई जाए। पूर्व में कोर्ट ने शैलेंद्र मोहन सिंघल को नोटिस जारी किया था। आज कोर्ट में प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक डीबीएस खाती के अधिवक्ता ने इस संबंध में अतिरिक्त शपथपत्र दायर करने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि चार अक्तूबर नियत की है।
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