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बीमा कंपनी को दिया 5.81 लाख रुपये चुकाने का आदेश

Wed, 12 Dec 2018 01:08 AM IST
Updated Wed, 12 Dec 2018 01:08 AM IST
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बीमा कंपनी को दिया 5.81 लाख रुपये चुकाने का आदेश
court - फोटो : PTI
नैनीताल। जिला उपभोक्ता फोरम ने एचडीएफसी एसएल हल्द्वानी और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुंबई को मेडिक्लेम की 581122 रुपये धनराशि अदा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये भी देने के निर्देश दिए हैं।
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बृजविहार सिविल लाइन हल्द्वानी निवासी महेश लाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर करते हुए कहा था कि उन्होंने एचडीएफसी एसएल की हल्द्वानी शाखा से हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था। पॉलिसी के नियम के अनुसार बीमाधारक के अस्वस्थ होने पर इलाज का खर्चा अथवा अस्पताल में भर्ती होने पर सभी व्यय का कैशलेस भुगतान बीमा कंपनी की ओर से किया जाएगा। परिवादी ने बताया कि अस्वस्थ होने पर पांच अप्रैल 2017 से 2 मई 2017 तक उसके द्वारा अपने उपचार के लिए 581122 रुपये विभिन्न अस्पतालों में व्यय किए जिसके बाद उसने मेडिक्लेम के लिए कंपनी में प्रार्थना पत्र दिया। मगर कंपनी ने उसके क्लेम को अनुचित आधार पर निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष यूएस नबियाल, वरिष्ठ सदस्य मंजू कोटलिया के समक्ष हुई।
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बीमा कंपनी को दिया 5,81,122 रुपये अदा करने का आदेश
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