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प्रधानाध्यापिका पुष्पा कार्की के तबादला आदेश पर रोक
Updated Sat, 13 Jan 2018 02:33 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में प्रधानाध्यापिका के प्रशासनिक आधार पर किए गए तबादला व कार्यमुक्त करने के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
मामले के अनुसार पिथौरागढ जिले के गंगोलीहाट की प्रधानाध्यापिका पुष्पा कार्की ने याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम प्रधान ग्वाल गंगोलीहाट ने विधायक मीना गंगोला को शिकायती पत्र दिया गया। विधायक ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से प्रकरण की जांच करने को कहा था। उसके बाद डीएम द्वारा डीईओ बेसिक को मामले की जांच सौंपी गई। इसी बीच प्रधानाध्यापिका का तबादला कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया दोषपूर्ण व निरस्त करने योग्य है। उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना डीईओ द्वारा तबादला प्राथमिक विद्यालय गंगोलीहाट के ग्वाल से जाड़ापानी बेरीनाग कर दिया। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद तबादला आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
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मामले के अनुसार पिथौरागढ जिले के गंगोलीहाट की प्रधानाध्यापिका पुष्पा कार्की ने याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम प्रधान ग्वाल गंगोलीहाट ने विधायक मीना गंगोला को शिकायती पत्र दिया गया। विधायक ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से प्रकरण की जांच करने को कहा था। उसके बाद डीएम द्वारा डीईओ बेसिक को मामले की जांच सौंपी गई। इसी बीच प्रधानाध्यापिका का तबादला कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया दोषपूर्ण व निरस्त करने योग्य है। उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना डीईओ द्वारा तबादला प्राथमिक विद्यालय गंगोलीहाट के ग्वाल से जाड़ापानी बेरीनाग कर दिया। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद तबादला आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
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