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सचिव न्याय देहरादून के आदेश पर रोक

Tue, 22 Aug 2017 02:55 AM IST
Updated Tue, 22 Aug 2017 02:55 AM IST
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सचिव न्याय देहरादून के आदेश पर रोक
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने सचिव न्याय के 25 जुलाई 2017 को निरस्त किए जाने आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुद्रप्रयाग निवासी प्रदीप सिंह जगवान और बृज मोहन लाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि एक अगस्त 2016 को उनका सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर चयन किया गया था। नियमित अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण प्रदीप सिंह जगवान, बृज मोहन लाल, उदय सिंह जगवान और सुदर्शन सिंह चौधरी के नामों पर नवीनीकरण के लिए जिला जज ने सहमति दी । 17 जुलाई 2017 को विधायक की संस्तुति पर मुख्यमंत्री से केवल सुदर्शन चौधरी और उदय सिंह की नियुक्ति की ही संस्तुति सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर की गई थी। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ताओं के नवीनीकरण को सचिव न्याय ने 25 जुलाई 2017 को आदेश पारित कर निरस्त किया और पांच अगस्त 2017 को सुदर्शन और उदय सिंह को नियुक्ति दे दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से सचिव न्याय के आदेश को चुनौती दी । पक्षों की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने 25 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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