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वाहन क्षतिपूर्ति के एक लाख देने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी।
Updated Mon, 28 Nov 2016 10:23 PM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम की ओर से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता यशपाल सिंह निवासी गगनीधार, तहसील लैंसडौन के वाहन की क्षतिपूर्ति धनराशि के रूप में एक लाख 19 हजार एक सौ रुपया और छह फीसदी ब्याज की दर से देने के आदेश दिए गए हैं।
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उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन की अदालत ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए शिकायत करने की तारीख 20 जनवरी 2014 से लेकर आज तक की क्षतिपूर्ति देने को कहा। साथ ही शिकायतकर्ता को दस हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने के भी आदेश किए गए।
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जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता का वाहन मैक्स पिकप 17 जून 2010 को नौगांव, लैंसडौन में दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गया था। इसमें चालक धीरज सिंह की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा झूठा आश्वासन दिया जा रहा था।
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इसके बाद परेशान होकर शिकायतकर्ता ने कंपनी के विरुद्ध अपने वाहन की क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख 94 हजार 296 रुपये मुआवजे का प्रार्थना-पत्र उपभोक्ता फोरम के समक्ष दिया था। सोमवार को सर्वेयर द्वारा वाहन के नुकसान का आकलन एक लाख 19 हजार एक सौ रुपया को वाजिब मानते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल एवं दीप्ति भंडारी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दो माह के भीतर समस्त धनराशि देने के आदेश दिए।