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बीमा कंपनी बीमित वाहन का देगी भुगतान
ब्यूरो/अमर उजाला पौड़ी
Updated Thu, 23 Jun 2016 11:00 PM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में एक बीमा कंपनी को बीमित वाहन का 97 हजार पांच सौ रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। फोरम ने कंपनी को दस हजार मानसिक व्यय व पांच हजार का वाद व्यय का भी भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
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फोरम के अनुसार, नजीबाबाद तहसील निवासी मो. अशरफ पुत्र मो. असलम का ट्रक 30 नवंबर 2011 को नजीबाबाद से कोटद्वार, सतपुली व कल्जीखाल के लिए सब्जी सप्लाई कर रहा था। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के समीप ट्रक के ऊपर पत्थर गिरने से वाहन अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया।
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इससे वाहन स्वामी व चालक घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना सतपुली थाना व जयपुर राजस्थान की श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बीमित वाहन की क्षतिपूर्ति की शिकायत दर्ज कराई गई। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल व दीप्ति रावत ने बीमा कंपनी को सत्तानबे हजार पांच सौ रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। फोरम ने बीमा कंपनी पर दस हजार मानसिक व पांच हजार वाद व्यय भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं।
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