फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Husband and in-laws of the ten-year imprisonment.

पति व सास-ससुर को दस-दस साल की कैद

Wed, 26 Oct 2016 10:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ पौड़ी
अमर उजाला ब्यूरो/ पौड़ी Updated Wed, 26 Oct 2016 10:09 PM IST
विज्ञापन
Husband and in-laws of the ten-year imprisonment.
जेल

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में पति और सास-ससुर को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पौड़ी जनपद के मल्ला बदलपुर पट्टी के ग्वांण वल्ला गांव निवासी मथुरा प्रसाद बड़थ्वाल की बेटी कृष्णा का विवाह मई 2014 में पौड़ी तहसील के क्वाराली गांव के विवेकानंद के साथ हुआ था। आरोप है कि ससुरालियों ने विवाह के कुछ ही दिन बाद से कृष्णा का दहेज के लिए उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था और शादी को सात माह पूरे होने से पहले ही कृष्णा को जहर देकर मार दिया गया। न्यायालय में प्रस्तुत चार्जशीट के अनुसार कृष्णा का पति सेना में तैनात था।

विज्ञापन


दिसंबर 2014 में कृष्णा ने अपने मायके फोन कर बताया कि उसके ससुराल वाले उसे देहरादून में किसी डाक्टर के पास ले गए हैं, जहां उसे बताया गया कि दवा खाने से उसका बेटा होगा। कृष्णा ने वह दवाई खाने से इंकार कर दिया।
विज्ञापन


इसके बाद अगले दिन कृष्णा को उसका पति और सास-ससुर गांव ले आए। घर पहुंचने के बाद रात को कृष्णा ने अपनी मां को फोन कर बताया कि उसे ससुराल वालों ने जबरदस्ती कोई दवा पिला दी है, जिससे उसके पेट में काफी जलन है। कृष्णा के पिता (जो कि हिमाचल में नौकरी करते थे) ने जब अपनी बेटी को फोन किया, तो उन्हें उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने अपनी पत्नी को बेटी के ससुराल जाने के लिए कहा। अगली सुबह कृष्णा की मां बेटी के ससुराल के लिए रवाना हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


रास्ते में उसे पुलिस के एक सिपाही ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती है। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें बेटी मृत मिली, जबकि ससुराली अस्पताल में उसके शव को छोड़कर भाग गए थे। अगले दिन मृतका की मां की ओर से पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।


मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन की अदालत ने मामले में मृतका के पति विवेकानंद, ससुर जयनंद खंडूड़ी और सास विमला देवी को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed