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दुराचार के दोषी को सात साल की सश्रम कैद, जुर्माना
ब्यूूराो/अमर उजाला, कोटद्वार
Updated Tue, 12 Apr 2016 07:12 PM IST
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- फोटो : demo pic
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी के न्यायालय ने कोटद्वार तहसील के पटवारी सर्किल सीला चतुर्थ के एक गांव में विधवा के साथ दुराचार के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा, जिसमें बीस हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा।
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अभियुक्त को महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करने के मामले में तीन वर्ष और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो वर्ष की कैद का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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शासकीय अधिवक्ता नसीम बेग के अनुसार, यह मामला 26 जून, 2015 का है। घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता शाम के वक्त बाजार से अपने मायके जा रही थी। रास्ते में उपेंद्र सिंह पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम जुआ तहसील कोटद्वार ने उसके साथ दुराचार किया। मामले की रिपोर्ट राजस्व पुलिस में कराई गई थी, जिसे जिलाधिकारी के निर्देश पर रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। दुगड्डा चौकी इंचार्ज मो. युुनूस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मंगलवार को एडीजे कोर्ट में सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद संबंधित धाराओं में अभियुक्त को सजा सुनाई। अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताई गई अवधि दंडादेश में समायोजित समझी जाएगी।
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