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महिला को दस वर्ष का कारावास की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला हरिद्वार
Updated Fri, 22 Jul 2016 11:57 PM IST
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रोशनाबाद । एक महिला को चरस रखने के मामले में न्यायालय ने दस वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अरोपी महिला को पुलिस ने वर्ष 2009 में संन्यास रोड कनखल से दो किलो पांच सौ ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
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शासकीय अधिवक्ता अनिल राणा ने बताया कि वादी कनखल थाना अध्यक्ष नवीन चंद सेमवाल ने थाना कनखल में 15 जून 2009 में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि संन्यास रोड की तरफ से आ रही रेखा पत्नी भोला निवासी कुम्हारगढा कनखल को पुलिस ने रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से दो किलो पांच सौ ग्राम चरस बरामद हुई थी। मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला का गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विध्यांचल सिंह ने आरोपी महिला रेखा को चरस रखने के मामले का दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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