फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Three years imprisonment for concrete construction in Rajaji

राजाजी में पक्के निर्माण पर तीन साल की सजा

Fri, 03 Sep 2021 11:24 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 03 Sep 2021 11:24 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for concrete construction in Rajaji
राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर पक्का निर्माण करने के आरोपियों को तीन साल की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरुण वोहरा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता राजेश त्रिवेद्वी ने बताया कि पहले राजाजी टाइगर रिजर्व की धौलखंड की रेंज के रसूलपुर टोंगिया आरक्षित वन क्षेत्र में आता था, बाद में इसे राजाजी राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया, तब 13 अगस्त 2009 में रसूलपुर टोंगिया में प्रेम सिंह ने अवैध रूप से पक्का निर्माण कर लिया था। जबकि टोंगिया काश्तकार में के रूप में शामिल प्रेम सिंह को केवल वहां पर कच्चे आवास झोपड़ी आदि बनाकर रहने का अधिकार दिया गया था। अवैध रूप से पक्का निर्माण कर आवास बनाने पर रेंज के तत्कालीन वन दारोगा मोतीलाल ने प्रेम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद कोर्ट में भी वाद दायर किया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरुण वोहरा ने प्रेम सिंह को अवैध रूप से पक्का निर्माण करने का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed