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पुराने कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
Updated Wed, 03 Feb 2016 12:05 AM IST
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हरिद्वार। अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी अनिवार्य होगी। प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगने काम शुरू होने के बाद केवल नए वाहनों पर ही यह नंबर प्लेट लग पा रही है जबकि पुराने कामर्शियल वाहन स्वामी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। अब ऐसे में वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को कहा है।
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प्रदेश में वर्ष 2013 से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग रही है। अभी नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगने के बाद ही उन्हें परिवहन विभाग की ओर से आरसी (रजिस्ट्रेशन कापी) दी जा रही है। विभाग की ओर से सभी पुराने कामर्शियल वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने की आखिरी तिथि फरवरी 2014 तय की गई थी, लेकिन नए वाहनों की सैकड़ों नंबर प्लेट पेंडिंग पड़ने के बाद विभाग ने कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में ढील दी गई थी। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने की गति सामान्य होने के बाद विभाग ने पुराने कामर्शियल वाहनों अब ऐसे पुराने वाहनों (ट्रक, बस, आटो, विक्रम, टैक्सी) को हाई सिक्योरिटी प्लेट लगानी अनिवार्य होगी।
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