फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Siblings who abducted the child imprisonment

बच्चे का अपहरण करने वाले भाई बहन को कारावास

Thu, 17 Mar 2016 12:28 AM IST
ब्यूूराो/ अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूूराो/ अमर उजाला, हरिद्वार Updated Thu, 17 Mar 2016 12:28 AM IST
विज्ञापन

हरिद्वार। हर की पैडी क्षेत्र स्थित बिरला घाट से 6 माह के बच्चे का अपहरण करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश एनएस धानिक ने आरोपी भाई बहन को 20 माह के कारावास और दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता इन्द्रपाल बेदी ने बताया कि वादी एचसीपी पूर्णानंद शर्मा ने 10 दितंबर 2014 को कोतवाली हरिद्वार में 6 माह के बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की। पीड़ित महिला हंसिका ने कोतवाली में पहुंचकर अपने बच्चे के गुम होने की सूचना दी थी।  पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अगले दिन चिड़ियापुर स्थित एक ढाबे से आरोपी महिला और उसके भाई को चोरी हुए बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी महिला ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम बबीता पत्नी ओमप्रकाश निवासी गांव भोलागढ़ जिला चन्दौसी बताया है।
विज्ञापन


आरोपी महिला के भाई ने अपना नाम शिव कुमार पुत्र राम ब्रिज निवावी मुजफ्फरपुर बिहार बताया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश एनएस धानिक ने आरोपी बबीता और शिव कुमार को 20 माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed