फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Life imprisonment to the accused of killing his wife

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Tue, 02 Feb 2021 12:06 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 12:06 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused of killing his wife
पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी पाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि वादी भोला ने 16 दिसंबर 2017 को कोतवाली नगर में अपने जीजा नीरज पुत्र हरी सिंह निवासी केशु नगला थाना गोंडा जिला अलीगढ़ यूपी, हाल निवासी दूधियाबंद प्लॉट नंबर एक स्थित झोपड़ी हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने बताया था कि वर्ष 2009 में उसकी बहन बबीता की शादी नीरज से हुई थी। शादी के बाद से ही नीरज उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। घटना से एक दिन पहले नीरज का फोन दूसरे जीजा राम अवतार के पास आया था। बताया था कि मैं हरिद्वार में हूं और बबीता चारपाई पर से गिरकर मर गई है।
विज्ञापन

राम अवतार की सूचना पर परिजन दूधिया बंद प्लॉट नंबर एक स्थित झोपड़ी में पहुंचे थे। देखा कि बबीता के गले और माथे पर चोट के निशान थे। नीरज से हत्या के बारे में मालूम करने पर वह कुछ भी नहीं बता पाया था। जिसके बाद परिजनों ने आरोपी नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी नीरज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने साक्ष्य में 12 गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में सुनवाई के दौरान गवाह शिकायतकर्ता भोला राम व उसके परिजन अपने बयानों से से मुकर गए थे। जबकि अन्य गवाहों ने आरोपी नीरज के खिलाफ गवाही दी थी। प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने नीरज को पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed