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पीडब्ल्यूडी के एई पर ठोका 25 हजार का जुर्माना
hridwar uttrakhanda india
Updated Tue, 14 Jun 2016 11:48 PM IST
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हरिद्वार। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) हरिद्वार डिवीजन के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व सहायक अभियंता एमएस बेड़वाल पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। आयोग के आदेश के बावजूद हिल बाईपास मार्ग के कार्य संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन नहीं कराना उन्हें भारी पड़ा है। अर्द्घकुंभ के बाद एई बेड़वाल का स्थानांतरण ऋषिकेश हो चुका है।
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गोविंदपुरी निवासी सचिन संत की द्वितीय अपील का निस्तारण करते हुए राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने 9 जून को पारित आदेश में कहा कि लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराने और दस्तावेजों का अवलोकन कराने में अनावश्यक देर की। आयोग द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर दिखाने के लिए अपर सहायक अभियंता सुशील कुमार का स्पष्टीकरण मांगने की औपचारिकता की गई। जबकि लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित समय पर अपीलकर्ता को दस्तावेजों का निरीक्षण कराना चाहिए था। अपीलकर्ता सचिन संत का आरोप है कि हिल बाईपास मार्ग के कार्य में भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियां हैं। इसलिए अधिकारियों ने दस्तावेजों का अवलोकन नहीं कराया है। आयोग ने अधिशासी अभियंता को लोक सूचना अधिकारी एमएस बेड़वाल के देयकों में से एक माह के अंदर 25 हजार रुपये की कटौती कर राजकोष में जमा कराकर प्रमाण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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