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गांजा तस्कर को तीन साल की कैद, 10 हजार जुर्माना
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रोशनाबाद। मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करते हुए पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार ने तीन वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि एक दिसंबर 2019 को एसटीएफ देहरादून की उप निरीक्षक प्रियंका भारद्वाज श्यामपुर क्षेत्र में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं रोकथाम के लिए गश्त पर थीं। इस दौरान सूचना मिली थी कि एक महिला और एक पुरुष खता बस्ती तिराहे पर खड़े हैं, जिनके पास गांजा है। इस पर पुलिस दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया था।
तलाशी में गोपाल निवासी ईश्वरपुर कॉलोनी जगाधरी हरियाणा हाल निवासी चंडीघाट माजरा से लगभग तीन किलो गांजा और महिला शीला पत्नी शिव कुमार निवासी चंडीघाट माजरा से दो किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया था। आरोपी गोपाल के खिलाफ लंबित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से गवाह उप निरीक्षक प्रियंका भारद्वाज के बयान अंकित कराए गए। उसके बाद आरोपी गोपाल ने अपना जुर्म न्यायालय में स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गोपाल को गांजा रखने का दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि एक दिसंबर 2019 को एसटीएफ देहरादून की उप निरीक्षक प्रियंका भारद्वाज श्यामपुर क्षेत्र में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं रोकथाम के लिए गश्त पर थीं। इस दौरान सूचना मिली थी कि एक महिला और एक पुरुष खता बस्ती तिराहे पर खड़े हैं, जिनके पास गांजा है। इस पर पुलिस दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया था।
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तलाशी में गोपाल निवासी ईश्वरपुर कॉलोनी जगाधरी हरियाणा हाल निवासी चंडीघाट माजरा से लगभग तीन किलो गांजा और महिला शीला पत्नी शिव कुमार निवासी चंडीघाट माजरा से दो किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया था। आरोपी गोपाल के खिलाफ लंबित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से गवाह उप निरीक्षक प्रियंका भारद्वाज के बयान अंकित कराए गए। उसके बाद आरोपी गोपाल ने अपना जुर्म न्यायालय में स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गोपाल को गांजा रखने का दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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