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जनहित बताकर बनाया पुल, गेट पर डाला ताला
ब्यूरो/अमर उजाला हरिद्वार
Updated Wed, 29 Jun 2016 12:06 AM IST
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गेट
- फोटो : अमर उजाला
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रोशनाबाद। ग्राम समाज की भूमि पर जनहित में बताकर बनाये गए पुल को प्रापर्टी डीलरों ने ताला जड़कर बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने से ग्रामीणों के लिए समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर रास्ता खुलवाने की मांग की।
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रोशनाबाद में सिडकुल की केविन केयर फैक्ट्री के नजदीक ग्राम समाज की जमीन व बरसाती नाला है। जिसके पीछे कुछ भू व्यवसायियों की जमीनें हैं तो कुछ ग्रामीणों के घर भी हैं। प्रापर्टी डीलरों ने तत्कालीन ग्राम प्रधान से मिलकर ग्राम समाज की भूमि पर जनहित में निर्माण करना बताकर सड़क व पुल बना दिया, लेकिन अब प्रापर्टी डीलरों ने पुल के आगे बनायी गयाी सड़क पर गेट लगाकर ताला लगा दिया । प्रापर्टी डीलरों की इस हरकत पर ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कर्म सिंह, राजपाल सिंह, मन्नू, जोगेंद्र, नाहर सिंह, शेखर, ओमप्रकाश , सुभाष, विनोद, जानी, राकेश कुमार आदि ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में गांव के लोगों के लिए पुल बनाने की बात की गयी थी, मगर अब कुछ लोगों ने गेट लगाकर ताला लगा दिया है जिससें ग्रामीणों को नाले के किनारे से कच्चे रास्ते से निकलना पड़ता है। जहां से सिर्फ दुपहिया वाहन ही गुजर सकते है। वहीं हल्का लेखपाल नवीन त्यागी ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत उन्हें मिली है। उन्होंने बताया कि प्रापर्टी डीलरों को गेट हटाने के लिए कह दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया जाएगा। निर्देशानुासर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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कोट
पुलिया का निर्माण जन हित में हुआ है। उसका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं कर सकता। लेखपाल आदि से स्थलीय निरीक्षण कराकर मामले की जांच कराई जाएगी। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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प्रत्यूष सिंह, एसडीएम।
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श्रमायुक्त ने लगाया जुर्माना
रोशनाबाद। सहायक श्रमायुक्त ने बाबूराम व मिथलेश के वेतन सदान अधिनियम में सुनवाई करते हुए संबंधित लोगों को जुर्माने सहित उनका वेतन देने के निर्देश दिये हैं। उन्होनें बताया कि टांडा भागमल निवासी बाबूराम ने वेतन सदान अधिनियम के तहत याचिका दायर करते हुए बताया कि वह 11,000 रूपये प्रतिमाह की दर से सुरेंद्र पुत्र फूल सिंह राणा के यहां चालक के रूप में नियुक्त हुुआ था, लेकिन उसे 41 दिन का वेतन नही दिया गया जिस पर सुनवाई करते हुए सहायक श्रमायुक्त अशोक वाजपेयी ने प्रतिवादी पर 15,041 रुपये का दस गुना जुर्माना लगाते हुए 45,123 रुपये 30 दिन के अंदर अपने कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये हैं।