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अनैतिक कार्य करवाने वाली आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 10 Dec 2021 11:03 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 10 Dec 2021 11:03 PM IST
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Accused woman's bail rejected
नाबालिग बालिका से मारपीट करने और षड्यंत्र कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी पारुल गैरोला ने आरोपी महिला का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। आरोपी महिला की पूर्व में जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी निरस्त हो चुकी है।
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शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि वर्ष 2019 में वादी राज गिरी ने कनखल पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपी महिला पर नाबालिग लड़की के बहाने उसे झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी महिला पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना व कोर्ट में पीड़िता व उसके परिजन की गवाही में आरोपी काजलपुरी पर षड्यंत्र रचकर पैसे हड़पने की नियत से नाबालिग लड़की का अनैतिक कार्य में इस्तेमाल करने, मारपीट एवं सामूहिक दुष्कर्म की भूमिका उजागर हुई थी।
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पीड़िता के साथ आरोपी महिला के पिता व भाई पर भी गलत कार्य करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कोर्ट में आरोपी महिला के पति ने सभी आरोप को स्वीकार लिया था। मामले की सुनवाई करने के बाद अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी महिला काजलपुरी निवासी काली मंदिर बैरांगी कैंप कनखल की द्वितीय जमानत जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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