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जिला पंचायत अध्यक्ष को जवाब देने को रिसीव कराया नोटिस

Wed, 28 Mar 2018 12:07 AM IST
Updated Wed, 28 Mar 2018 12:07 AM IST
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जिला पंचायत अध्यक्ष को जवाब देने को रिसीव कराया नोटिस
हरिद्वार।
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हाईकोर्ट की ओर से 12 मार्च को जारी हुए आदेश के मुताबिक शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष से जवाब मांगा है। जवाब देने को उन्हें जिला प्रशासन ने नोटिस रिसीव करा दिया है।

जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी के प्रशासनिक अधिकार 12 मार्च को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिए थे। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने शासन से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को आदेश दिए। जिसमें स्पष्ट किया कि अध्यक्ष सविता चौधरी का पक्ष पूरी तरह से सुना जाए। जिस पर प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से अध्यक्ष सविता चौधरी का पक्ष जानने को नोटिस जारी किया। जिसे डीपीआरओ के माध्यम से अध्यक्ष को नोटिस रिसीव करा दिया गया है। अध्यक्ष को नोटिस रिसीव करने के सात दिनों में जवाब देना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी के अनुसार उनका जवाब जानने को नोटिस मिल गया है। जिसका जवाब नियत समय में दे दिया जाएगा। मालूम हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी के पदभार संभालने से पहले ही दुकान आवंटित हो चुकी है, लेकिन कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष पर दुकान आवंटित करने में अनियमितताओं करने का आरोप लगाते हुए शासन में शिकायत की थी। जिसकी प्राथमिक जांच करते हुए जिलाधिकारी दीपक रावत ने अपनी रिपोर्ट में दुकानों के आवंटन में अनियमितता होने की पुष्टि की थी। जिसे आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने अध्यक्ष सविता के अधिकार सीज कर दिए थे।
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