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चेक बांउस में मिली तीन महीने की सजा
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ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
चेक बाउंस होने के एक वाद में द्वितीय अपर सिविल जज (एसडी) ज्योति बाला ने भीमगोड़ा रोड निवासी अजय सक्सेना को तीन महीने की सजा और एक लाख 60 हजार रुपये वादी सुलोचना आचार्य को अदा करने का आदेश दिया है।
अपर रोड निवासी सुलोचना ने एसीजेएम न्यायालय में वाद दायर किया था कि अजय सक्सेना ने आवासीय जमीन खरीदने के लिए डेढ़ लाख रुपये उधार लिए थे। इसके एवज में अकाउंट पेई चेक दिया था। देय तिथि पर जब उसने चेक बैंक में लगाया तो बैंक ने बताया कि अजय सक्सेना के खाते में इतने रुपये नहीं हैं। उसने बताया कि इसके बाद उसने कई बार रुपये लौटाने को कहा। लेकिन, उसने नहीं दिए। कानूनी नोटिस देने के बाद भी रुपये नहीं लौटाए। ऐसी स्थिति में उसने अजय सक्सेना के खिलाफ चेक बाउंस होने का वाद दायर किया। एसीजेएम न्यायालय ने 28 जून को अभियुक्त को तीन महीने की सजा और वादिनी को एक लाख 60 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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चेक बाउंस होने के एक वाद में द्वितीय अपर सिविल जज (एसडी) ज्योति बाला ने भीमगोड़ा रोड निवासी अजय सक्सेना को तीन महीने की सजा और एक लाख 60 हजार रुपये वादी सुलोचना आचार्य को अदा करने का आदेश दिया है।
अपर रोड निवासी सुलोचना ने एसीजेएम न्यायालय में वाद दायर किया था कि अजय सक्सेना ने आवासीय जमीन खरीदने के लिए डेढ़ लाख रुपये उधार लिए थे। इसके एवज में अकाउंट पेई चेक दिया था। देय तिथि पर जब उसने चेक बैंक में लगाया तो बैंक ने बताया कि अजय सक्सेना के खाते में इतने रुपये नहीं हैं। उसने बताया कि इसके बाद उसने कई बार रुपये लौटाने को कहा। लेकिन, उसने नहीं दिए। कानूनी नोटिस देने के बाद भी रुपये नहीं लौटाए। ऐसी स्थिति में उसने अजय सक्सेना के खिलाफ चेक बाउंस होने का वाद दायर किया। एसीजेएम न्यायालय ने 28 जून को अभियुक्त को तीन महीने की सजा और वादिनी को एक लाख 60 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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