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साक्ष्य के अभाव में कांग्रेस के पांच नेता बरी हुए
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ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
लोकार्पण शिलापट्ट तोड़ने व सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में सुनवाई करते हुए चतुर्थ एसीजे न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन ने पांचों कांग्रेसियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रभाकर गुप्ता ने बताया कि 22 दिसंबर 2009 को कांग्रेसी नेता सतपाल ब्रह्मचारी, राजेश रस्तोगी, राजीव चौधरी, रवीश भटीजा और आशीष गोस्वामी पर सरकारी लोकार्पण की शिलापट्ट को तोड़ने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया था। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एमएस बेडवाल ने पांचों खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए थे। दोनों पक्षों साक्ष्यों वह बहस को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन ने पांचों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
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लोकार्पण शिलापट्ट तोड़ने व सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में सुनवाई करते हुए चतुर्थ एसीजे न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन ने पांचों कांग्रेसियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रभाकर गुप्ता ने बताया कि 22 दिसंबर 2009 को कांग्रेसी नेता सतपाल ब्रह्मचारी, राजेश रस्तोगी, राजीव चौधरी, रवीश भटीजा और आशीष गोस्वामी पर सरकारी लोकार्पण की शिलापट्ट को तोड़ने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया था। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एमएस बेडवाल ने पांचों खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए थे। दोनों पक्षों साक्ष्यों वह बहस को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन ने पांचों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
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