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गणेश जोशी को नहीं मिली विस सत्र में जाने की अनुमति

Sat, 19 Mar 2016 01:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 19 Mar 2016 01:08 AM IST
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ganesh joshi did not get permission to join assembly.
गणेश जोशी - फोटो : AmarUjala

हाईकोर्ट ने मसूरी विधायक गणेश जोशी को विधानसभा के चालू सत्र में जाने की अनुमति देने के मामले में राहत नहीं दी है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी मनोज जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पिछले दिनों देहरादून में भाजपा की रैली में घुड़सवार पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, उस दौरान एक घोड़ा घायल हो गया था।
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बजट सत्र में जाने की मांगी अनुमति
इस मामले में भाजपा विधायक गणेश जोशी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। याचिका में कहा कि वर्तमान में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें उन्हें अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विधानसभा में रखना है।
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याचिका में कहा कि विधायक गणेश जोशी अपने क्षेत्र के करीब दो लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए उन्हें विधानसभा सत्र में जाने की अनुमति दी जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद संयुक्त खंडपीठ ने याचिका आधारहीन पाते हुए उसे खारिज कर दी।

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