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बिना अनुमति प्रचार पर एक साल सजा, दस हजार का जुर्माना

Wed, 11 Jan 2017 10:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत Updated Wed, 11 Jan 2017 10:29 PM IST
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Year sentence on promotion without permission, a fine of ten thousand
बिना अनुमति प्रचार पर एक साल सजा चंपावत - फोटो : अमर उजाला

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विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रत्याशी अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ केवल तीन वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। बुधवार को जिला सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम डॉ.अहमद इकबाल ने कहा कि राजनैतिक दल अपना प्रतिनिधि नामित कर उनका व्हाट्स अप नंबर, ईमेल आईडी उपलब्ध कराएं। इससे निर्वाचन आयोग से प्रत्येक  दिन प्राप्त होने वाले निर्देशों को तुरंत दलों को उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव कार्यालय मतदान बूथ से 200 मीटर की दूरी पर बना सकेंगे तथा निजी भवनों में बैनर, पोस्टर लगाने के लिए भवन स्वामी की अनुमति जरूरी होगी। उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्ति पर पेंटिंग, पोस्टर लगाने पर एक वर्ष तक का कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।
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अनुमति के आधार पर विश्राम गृह, डाक बंगलों का प्रयोग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। लेकिन  ऐसे स्थानों में कोई सभा अथवा प्रचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी 28 लाख रुपए की सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे।
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प्रचार में  किसी प्रकार के धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा मतदाताओं को डराने, धमकाने, रिश्वत देने आदि की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाम निर्देशन से पहले अभ्यर्थी को बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नया  खाता खोलकर उसकी फोटो प्रति रिटर्निंग अफसर को उपलब्ध करानी होगी। बैठक में एडीएम हेमंत कुमार वर्मा, वरिष्ठ कोषाधिकारी हेमेंद्र प्रकाश गंगवार,  सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एमसी जोशी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओंकार धौनी, उत्तम सिंह देव, सपा जिलाध्यक्ष ललित मोहन भट्ट, उक्रांद जिलाध्यक्ष मोहन  सिंह चौधरी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष उमेश जोशी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

स्वीप के व्यय प्रेक्षक 15 को जिले में पहुंचेंगे
चंपावत। वरिष्ठ कोषाधिकारी हेमेंद्र प्रकाश गंगवार ने बताया कि 15 जनवरी को स्वीप के व्यय प्रेक्षक जिले में आएंगे। जो 18 जनवरी तक लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा, चंपावत का भ्रमण कर शत प्रतिशत मतदान के लिए अब तक किए गए प्रयासों की  जानकारी लेंगे। उन्होंने बताया कि जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को 12 जनवरी को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की  मौजूदगी में ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकाली गई हैं।


आचार संहिता के नोडल अधिकारी बदले गए
जिले में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी बदले गए हैं।  जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम डॉ.अहमद इकबाल ने बताया कि पूर्व में आचार संहिता के नोडल अधिकारी का दायित्व सीडीओ एचजी भट्ट को सौंपा गया था।  जिन्हें अब मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा गया है। अब समाज  कल्याण अधिकारी पीसी जोशी आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी रहेंगे।
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