{"_id":"68ffa9baeca9f0186b05ea37","slug":"trusts-permission-is-now-required-for-any-program-at-maa-varahi-dham-champawat-news-c-229-1-cpt1004-131137-2025-10-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Champawat News: मां वाराही धाम में कार्यक्रम के लिए अब ट्रस्ट की अनुमति जरूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Champawat News: मां वाराही धाम में कार्यक्रम के लिए अब ट्रस्ट की अनुमति जरूरी
Mon, 27 Oct 2025 10:49 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Mon, 27 Oct 2025 10:49 PM IST
विज्ञापन
मां वाराही धाम देवीधुरा। संवाद
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पाटी (चंपावत)। मां वाराही धाम देवीधुरा में अब बिना श्री वाराही शक्तिपीठ ट्रस्ट की अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। इसके लिए वाराही शक्तिपीठ ट्रस्ट की ओर से एसओपी जारी की गई है। इसमें मंदिर प्रांगण में किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए ट्रस्ट में आवेदन करना अनिवार्य किया गया है।
पिछले दो वर्षों से मां वाराही धाम में ट्रस्ट बनाने की कवायद चल रही थी। श्री वाराही शक्तिपीठ ट्रस्ट के संस्थापक सचिव लक्ष्मण सिंह लमगड़िया ने बताया कि देवीधुरा धाम का ट्रस्ट अस्तित्व में आ चुका है। जल्द ही वाराही धाम में मंदिर के नवनिर्माण के कार्य भी कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वाराही धाम मंदिर प्रांगण के मंच और सांस्कृतिक पंडाल के उपयोग के लिए आयोजकों को आवेदन में अपना कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत कर जमानत राशि जमा करनी होगी।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन से प्राप्त कर दो दिन पूर्व ट्रस्ट कार्यालय में जमा करना होगा। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन न करने के साथ ही शांति व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा। आयोजक को रात में कार्यक्रम 10 बजे तक कराने की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
पिछले दो वर्षों से मां वाराही धाम में ट्रस्ट बनाने की कवायद चल रही थी। श्री वाराही शक्तिपीठ ट्रस्ट के संस्थापक सचिव लक्ष्मण सिंह लमगड़िया ने बताया कि देवीधुरा धाम का ट्रस्ट अस्तित्व में आ चुका है। जल्द ही वाराही धाम में मंदिर के नवनिर्माण के कार्य भी कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वाराही धाम मंदिर प्रांगण के मंच और सांस्कृतिक पंडाल के उपयोग के लिए आयोजकों को आवेदन में अपना कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत कर जमानत राशि जमा करनी होगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन से प्राप्त कर दो दिन पूर्व ट्रस्ट कार्यालय में जमा करना होगा। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन न करने के साथ ही शांति व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा। आयोजक को रात में कार्यक्रम 10 बजे तक कराने की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन