फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Smugling of Timber

वन विभाग व पुलिस ने साल की लकड़ी पकड़ी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jan 2022 11:57 PM IST
विज्ञापन
Smugling of Timber
वन विभाग और पुलिस की पकड़ में अवैध लकड़ी। विज्ञप्ति - फोटो : TANAKPUR
टनकपुर (चंपावत)। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त गश्ती दल ने एक मैक्स वाहन से अवैध रूप से साल की चिरान इमारती लकड़ी जब्त की है। वन विभाग ने वाहन जब्त कर मुकदमा दर्ज किया है।
विज्ञापन

ठूलीगाड़ पुल के पास पूर्णागिरि से टनकपुर की तरफ आ रहे वाहन मैक्स को रोक जांच करने पर वाहन की छत पर पन्नी से ढके साल के 21 नग चिरान बरामद किए गए। वाहन चालक के पास साल चिरान के लिए कोई भी वैध कागजात नहीं थे। वाहन को वन विभाग ने जब्त कर वन परिसर लीसी डिपो में खड़ा करा दिया।
विज्ञापन

वन विभाग ने वाहन पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, उत्तराखंड इमारती लकड़ी अधिनियम नियमावली 2012 की धारा 41, 42 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़ी लकड़ी के संबंध में वन विभाग पूछताछ करने, जांच में जुट गया है। संयुक्त टीम में वन दरोगा भरत नेगी, बीट अधिकारी अजय सिंह, विपिन चंद्र आर्य, ठूलीगाड़ पुलिस चौकी प्रभारी एसआई देवेंद्र सिंह मनराल, कांस्टेबल मंजीत सिंह आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

अवैध खनन में जब्त वाहनों पर 10-10 हजार का जुर्माना
टनकपुर (चंपावत)। दो दिन पूर्व शारदा नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध खनन करने के जुर्म में वन विभाग की एसओजी टीम ने दो वाहन जब्त किए थे। इन पर वन विभाग ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बृहस्पतिवार को शारदा नदी के डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में निरीक्षण को पहुंची वन विभाग एवं एसओजी की टीम ने प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध खनन कर रहे दो वाहनों को जब्त किया था। रेंजर महेश सिंह बिष्ट ने बताया कि अवैध खनन करने वाले इन वाहन स्वामियों पर वन विभाग ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed