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सड़क हादसे के दोषी चालक को एक साल कठोर कारावास की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 11:09 PM IST
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One year rigorous imprisonment for the driver of a road accident
टनकपुर (चंपावत)। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के लिए जिम्मेदार वाहन चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज की अदालत ने एक साल कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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नौ सितंबर 2019 को फागपुर निवासी ओमप्रकाश (46) की स्कूटी को बनबसा में मलिक कॉलोनी रुद्रपुर निवासी अंकित बंसल ने लापरवाही बरतते हुए कार से टक्कर मार दी थी। हादसे में ओमप्रकाश की मौत हो गई। मृतक के परिजन की तहरीर पर बनबसा थाने में आरोपी चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304 ए व 427 के तहत केस दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 27 नवंबर को सिविल जज रजनीश मोहन की अदालत ने दोषी अंकित बंसल को धारा 279 के तहत तीन माह का कठोर कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड, धारा 304 ए में एक वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड और धारा 427 में एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीनों सजाएं एकसाथ चलेंगी। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। वादी पक्ष की पैरवी विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने की।
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