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Champawat News: एनआई एक्ट के मामले में अभियुक्त को एक साल की सजा

Sat, 16 Mar 2024 11:08 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Sat, 16 Mar 2024 11:08 PM IST
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One year imprisonment to the accused in NI Act case
चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनआई एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त शक्तिपुर बुंगा चंपावत निवासी हेमराज बोहरा पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 7.90 लाख की राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी और 10 हजार की राशि जुर्माने के रूप में राजकीय कोष में जमा की जाएगी।
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जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियुक्त हेमराज ने सात लाख नकद ऋण लिया और एक साल तक धनराशि चुका नहीं पाया। अभियुक्त ने ऋण चुकाने के लिए चेक दिया तो वह बाउंस हो गया। वर्ष 2022 में बापरू निवासी हरीश सिंह ने अदालत में वाद दायर किया। कोर्ट में अधिवक्ता भाष्कर मुरारी ने हरीश सिंह और अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने हेमराज की पैरवी की। वर्तमान में हेमराज बोहरा एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में सजा काट रहा है। उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश किया गया। संवाद
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