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Champawat News: पाटी में नौ जून होगा नगर पंचायत का चुनाव

Wed, 27 May 2026 10:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Wed, 27 May 2026 10:54 PM IST
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Nagar Panchayat elections will be held in Pati on June 9
पाटी (चंपावत)। पाटी नगर पंचायत चुनाव के चुनाव नौ जून को होंगे। चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन बुधवार को नौ नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त आरओ अजय सिंह ने बताया कि बुधवार को अध्यक्ष पद के लिए तीन नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। पूनाकोट से शिवराम, नारायण राम और जौलाड़ी से निकिता भारती ने नामांकन पत्र खरीदे।
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सभासद पद के लिए नियुक्त आरओ दिनेश सिंह दिगारी ने बताया कि छह नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। इसमें रानीचौड़ वार्ड से सीमा, जौलाड़ी वार्ड से दिनेश सिंह, न्यू काॅलोनी वार्ड से दीपक सोराड़ी, संजय प्रसाद और पूनाकोट वार्ड से मनीषा और संगीता ने नामांकन पत्र खरीदा। पाटी नगर पंचायत में पहली बार होने जा रहे चुनाव में कुल 1984 मतदाता मतदान करेंगे।
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चुनाव के लिए 27 से 29 मई को नामांकन पत्रों की खरीद होगी और इसी दिन नामांकनपत्र जमा किए जाएंगे। 30 को नामांकनपत्रों की जांच होगी। 31 को नाम वापसी और एक जून को चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही नौ जून को सुबह आठ बजे से पांच बजे तक मतदान किया होगा। 11 जून को मतगणना कर विजय प्रत्याशियों की घोषणा होगी। वहीं तीन दिन पूर्व डीएम मनीष कुमार ने आरओ और एआरओ की नियुक्ति कर दी है। इधर, चुनाव तिथि घोषित होते ही प्रत्याशियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। प्रत्याशी घर-घर जाकर संपर्क करने में जुट गए है। संवाद
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अधिकारियों के अवकाश निरस्त

चंपावत। नगर पंचायत पाटी के सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्वाचन के दौरान डीएम मनीष कुमार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सभी अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। बिना पूर्व अनुमति किसी को भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि आपातकालीन स्थिति में ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के बाद अवकाश और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। संवाद
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