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एसिड अटैक पीड़ितों को तत्काल उपचार दिलाना जरूरी

Fri, 24 Feb 2017 10:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत। Updated Fri, 24 Feb 2017 10:56 PM IST
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Must give immediate treatment to victims of acid attacks
वर्कशॉप - फोटो : अमर उजाला
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एसिड अटैक विषय पर गोष्ठी आयोजित की। जिला जज प्रेम सिंह खिमाल की अध्यक्षता और शासकीय अधिवक्ता भास्कर मुरारी के संचालन में हुई गोष्ठी मेें डीएम डॉ. अहमद इकबाल ने कहा कि एसिड अटैक से संबंधित कानूनी पहलुओं की जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएं और लोगों को सिस्टम के संबंध में जानकारी हो सके।
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 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मुंडे ने कहा कि एसिड अटैक संबंधी किसी पीड़ित पुरुष अथवा महिला को उपचार के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीएलवी, पैनल वकील, पुलिस प्रशासन के माध्यम से पीड़ितों को सही समय में मुआवजा दिलाया जा सकता है। एसपी आरसी राजगुरू ने विभिन्न थानों से आए पुलिस अधिकारियों से कहा कि यदि किसी पुरुष अथवा महिला पर एसिड अटैक होता है तो तत्काल इसकी जानकारी अधिकारियों को दें। जिला जज ने एसिड अटैक पीड़ितों को तत्काल न्याय दिलाए जाने पर जोर दिया। वहां पर सिविल जज आलोक राम त्रिपाठी, अखिलेश कुमार पांडेय, एनएस ह्यांकी, अधिवक्ता आलोक पांडेय, जिला बार संघ अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट आदि थे।
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