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Champawat News: बीमा कंपनी को 45 दिन के भीतर बीमा राशि ब्याज सहित देने के निर्देश
Sat, 07 Jun 2025 10:47 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sat, 07 Jun 2025 10:47 PM IST
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चंपावत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम को 45 दिन के भीतर बीमा की धनराशि ब्याज सहित देने के निर्देश दिए हैं। जीआईसी रोड, चंपावत निवासी बालादत्त जोशी ने बीमा पालिसी ली थी। वह मार्च 2012 से 2016 तक किस्त जमा करते रहे। वर्ष 2018 में बालादत्त की मौत हो गई।
पति की मौत के बाद पत्नी गंगा देवी, पुत्र युगल जोशी और तुषार जोशी ने बीमा कंपनी से बीमा धनराशि देने का क्लेम किया और सभी दस्तावेज जमा करे लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मामला दर्ज कराया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे, सदस्य दीपा मुरारी और आलोक पांडेय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। आयोग ने बीमित व्यक्ति की जमा की गई 2.60 लाख रुपये की राशि और मानसिक व्यय के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से करने का फैसला सुनाया। संवाद
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पति की मौत के बाद पत्नी गंगा देवी, पुत्र युगल जोशी और तुषार जोशी ने बीमा कंपनी से बीमा धनराशि देने का क्लेम किया और सभी दस्तावेज जमा करे लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मामला दर्ज कराया।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे, सदस्य दीपा मुरारी और आलोक पांडेय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। आयोग ने बीमित व्यक्ति की जमा की गई 2.60 लाख रुपये की राशि और मानसिक व्यय के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से करने का फैसला सुनाया। संवाद
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