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बाल श्रम करते पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

Sat, 29 Jun 2019 10:22 PM IST
बृजमोहन बृजमोहन अमर उजाला ब्यूरो  चंपावत/लोहाघाट।
अमर उजाला ब्यूरो  चंपावत/लोहाघाट। Published by: बृजमोहन बृजमोहन Updated Sat, 29 Jun 2019 10:22 PM IST
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instruction to file FIR
लोहाघाट में बालश्रम के विरूद्घ दुकानों में छापेमारी करती श्रम प्रर्वतन अधिकारी मीनाक्षी भटट।लोहाघाट में बालश्रम के विरूद्घ दुकानों में छापेमारी करती श्रम प्रर्वतन अधिकारी मीनाक्षी भटट। - फोटो : अमर उजाला

श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बाल श्रम के खिलाफ चंपावत और लोहाघाट बाजार में औचक छापा मारा। सूचना मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान लोहाघाट में अमरदीप इलेक्ट्रिकल की दुकान में नाबालिग बच्चे को काम करते पकड़ा गया। दुकान स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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शनिवार को बालश्रम एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत जिला प्रर्वतन अधिकारी मीनाक्षी भट्ट और प्रभारी एसओ देवेंद्र मेहता की जिला टास्क फोर्स की टीम ने दुकानों में छापा मारा। मीनाक्षी भट्ट ने बताया कि इस दौरान स्टेशन बाजार स्थित अमरदीप इलेक्ट्रिकल के स्वामी मदनमोहन जोशी की दुकान में एक किशोर काम करते रंगे हाथों पकड़ा गया।
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उन्होंने बताया कि दुकान स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। बताया कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देशन में एक से 30 जून तक बाल श्रम विरुद्ध माह मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धारा तीन के तहत नाबालिग बच्चे को दुकान में काम करते पकड़ा गया है, धारा 14 के तहत दुकान स्वामी मधुमोहन जोशी के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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बताया कि आरोपी पर 20 से 50 हजार रुपये जुर्माना, छह माह की जेल या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने दुकानदारों से अपने दुकानों में नाबालिगों को काम पर न रखने की सख्त हिदायद दी है। चेतावनी दी है कि पकड़ में आने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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