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मतदान के लिए दिखाए जा सकते हैं 12 दस्तावेज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Feb 2022 11:52 PM IST
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ID For Voting
पिथौरागढ़ के आदर्श बूथ में दिव्यांग मतदाताओं के लिए सजाई गई ह्वील चेयर। संवाद - फोटो : PITHORAGARH
चंपावत। विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रस्तावित मतदान के लिए मतदाता निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे। मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर लोग इनमें से किसी एक माध्यम से मतदान कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम विनीत तोमर ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड से भी वोट दिया जा सकेगा।
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मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार के उपक्रमों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डीआईडी कार्ड का प्रयोग किया जा सकेगा।
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केवल अधिकारी कर सकेंगे मोबाइल फोन का उपयोग
चंपावत। विधानसभा चुनाव के लिए बने मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। केवल चुनाव कार्य में लगे अधिकारी और सुरक्षा बलों के अधिकारियों को ही उस परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी।
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